देवरिया में दो माह के लिए धारा 163 लागू, 10 फरवरी से 09 अप्रैल तक निषेधाज्ञा प्रभावी

Feb 11, 2026 - 07:29
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देवरिया में दो माह के लिए धारा 163 लागू, 10 फरवरी से 09 अप्रैल तक निषेधाज्ञा प्रभावी
देवरिया में दो माह के लिए धारा 163 लागू, 10 फरवरी से 09 अप्रैल तक निषेधाज्ञा प्रभावी

देवरिया में दो माह के लिए धारा 163 लागू, 10 फरवरी से 09 अप्रैल तक निषेधाज्ञा प्रभावी

देवरिया। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत पूरे जनपद में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 10 फरवरी 2026 से 09 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। पूर्व में लागू निषेधाज्ञा को अवक्रमित करते हुए नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

प्रशासन के अनुसार आगामी पर्व-त्योहारों, संभावित भीड़ तथा परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जा सकेगा, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, भड़काऊ पोस्टर, नारे या संदेश प्रसारित करने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना वर्जित रहेगा। हालांकि सिख समुदाय के व्यक्तियों द्वारा कृपाण धारण करने तथा वृद्ध, दिव्यांग, बीमार अथवा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाठी के प्रयोग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

परीक्षा अवधि को देखते हुए विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्रित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग तथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी। साथ ही परीक्षा अवधि में फोटोस्टेट एवं स्कैनर आदि के संचालन पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा, ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा सकें।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्रशासन ने जनपदवासियों से शांति एवं सहयोग बनाए रखने की अपील की है।

आफताब आलम अंसारी एडिटर इन चीफ न्यूज सेतु